
आरबीआई ने महाराष्ट्र के द सिटी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस किया रद्द, ग्राहकों की बढ़ सकती है मुश्किलें।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने द सिटी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इस निर्णय के बाद बैंक के ग्राहकों की जमा राशि 5 लाख रुपये तक सुरक्षित रहेगी, जिसे DICGC के तहत वापस किया जाएगा। जानिए आरबीआई के इस कदम के कारण और ग्राहकों के लिए क्या मतलब है।